किर्लोस्कर परिवार का संपत्ति विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता प्रयास विफल रहा: संजय किर्लोस्कर
नयी दिल्ली, 04 फरवरी । किर्लोस्कर परिवार के संपत्ति से संबंधित विवाद को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा का मध्यस्थता का प्रयास विफल हो गया है।
किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड (केबीएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजय किर्लोस्कर ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत में यह जानकारी दी। उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय के मध्यस्थता संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की भी मांग की।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केबीएल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी की इस बात पर गौर किया कि मध्यस्थता प्रयास विफल रहने के बाद याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि अन्य पक्ष ‘प्रतिस्पर्धी उत्पाद’ बेच रहा है।
इससे पहले, पीठ ने उद्योगपति अतुल चंद्रकांत किर्लोस्कर और 13 अन्य से संपत्तियों से जुड़े पारिवारिक विवाद के निपटारे के लिए मध्यस्थता के विषय पर अपनी राय देने को कहा था।
सियासी मियार की रिपोर्ट