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उच्चतम न्यायालय का एलआईसी के आईपीओ के तहत शेयर आवंटन पर रोक लगाने से इनकार..

उच्चतम न्यायालय का एलआईसी के आईपीओ के तहत शेयर आवंटन पर रोक लगाने से इनकार..

नई दिल्ली, 12 मई । उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कुछ पॉलिसी धारकों द्वारा दायर याचिकाओं पर अंतरिम राहत देने और एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के तहत शेयर आवंटन पर रोक लगाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अदालत को वाणिज्यिक निवेशों और आईपीओ के मामलों में किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से बचना चाहिए। पीठ ने कहा, ‘‘हम किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं देना चाहते हैं।’’

हालांकि न्यायालय ने इन याचिकाओं पर केंद्र और एलआईसी को नोटिस जारी करके आठ हफ्ते के भीतर उनसे जवाब मांगा है। एलआईसी का आईपीओ खुदरा और अन्य निवेशकों के लिए चार मई को खुला था और इसके शेयरों का आवंटन बृहस्पतिवार को होना है।

पीठ ने कहा कि इनमें से एक याचिका में बंबई उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायालय ने इसका निस्तारण करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका शीर्ष अदालत में स्थानांतरित की जाएगी। शीर्ष अदालत ने इन अर्जियों को संविधान पीठ के समक्ष लंबित उस याचिका से जोड़ दिया जो वित्त अधिनियम, 2021 को धन विधेयक की तरह पारित करने के मुद्दे से संबंधित है।

मुंबई, 12 मई (वेब वार्ता)। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने ओडिशा के ‘पारादीप ईस्ट की’ कोल टर्मिनल पर वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। इस टर्मिनल को करीब 1,300 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया गया है।

सज्जन जिंदल के अगुवाई वाली कंपनी ने बृहस्पतिवार को एक बयान में बताया कि पारादीप बंदरगाह पर पूरी तरह से यंत्रीकृत इस टर्मिनल की वार्षिक क्षमता 3 करोड़ टन है। यहां प्रतिदिन 25 रैक उतारी जा सकेगी और दो पोतों पर एक ही साथ लदान भी किया जा सकेगा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के संयुक्त प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरुण माहेश्वरी ने बताया कि इस कोल टर्मिलन की शुरुआत

सियासी मियार की रिपोर्ट