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हत्या के 15 साल पुराने मामले में चार युवकों को उम्रकैद..

हत्या के 15 साल पुराने मामले में चार युवकों को उम्रकैद..

मथुरा (उत्तर प्रदेश), 03 अगस्त । मथुरा जिले की एक अदालत ने एक छात्र की हत्या के 15 साल पुराने मामले में दोषी चार युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजू सिंह ने बताया कि 22 फरवरी 2007 को बलदेव थाना क्षेत्र के सेलखेड़ा पटलौनी गांव के निकट खेत में एक युवक का कटा हुआ सिर मिला था। दूसरे दिन 23 फरवरी को बलदेव थाना क्षेत्र में अवैरनी के यौन्नी गांव के एक खेत के कुएं में युवक का धड़ बरामद हुआ था।

उन्होंने बताया कि शव की शिनाख्त सादाबाद के घूंसा गांव निवासी के रूप में की गयी थी।

मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) हरेंद्र प्रसाद ने उपलब्ध साक्ष्य एवं दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद चारों आरोपियों अनूप, संजय, समय सिंह और विजय को छात्र की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

सियासी मीयर की रिपोर्ट