झारखंड में 1932 के जमीन दस्तावेजों से होगा स्थानीय निवासी होने का सत्यापन, विधेयक पारित..
रांची, । झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को एक विधेयक पारित कर राज्य के स्थानीय निवासी होने का सत्यापन 1932 के जमीन दस्तावेज/रिकॉर्ड के आधार पर करने का फैसला लिया गया है।
झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में ‘झारखंड स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा और ऐसे स्थानीय व्यक्ति को विशेष सामाजिक, सांस्कृति और अन्य लाभ मुहैया कराने संबंधी विधेयक, 2022’ पारित किया गया।
गौरतलब है कि राज्य के आदिवासी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि ब्रिटिश शासनकाल में 1932 में कराए गए जमीन सर्वेक्षण के रिकॉर्ड के आधार पर व्यक्ति के स्थानीय निवासी होने का सत्यापन किया जाए ना कि 1985 के सर्वे के आधार पर, जैसा अभी हो रहा है।
आज पारित हुए विधयेक के प्रभावी होने के बाद 1932 में झारखंड में रह रहे ऐसे लोग जिनके नाम जमीन रिकॉर्ड में शामिल हैं, की भावी पीढ़ियों को स्थानीय निवासी माना जाएगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में कहा कि आज का दिन राज्य के इतिहास में ‘‘सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।’’
सियासी मियार की रिपोर्ट