दहेज हत्या मामले में पति समेत तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष की सजा..
महराजगंज (उप्र),। महराजगंज जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पति समेत परिवार के तीन आरोपियों को दोषी करार देते 10-10 साल की सजा सुनाई है।
शुक्रवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर महिला के पति मनोज यादव (23), सास सुभावती देवी (58) और ससुर पत्थर यादव (60) को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई।
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे एक महीने की अतिरिक्त जेल होगी।
त्रिपाठी ने मामले में दर्ज प्राथमिकी का ब्यौरा देते हुए कहा कि जिले के निचलौल थाने के रतनपुर में 10 जनवरी 2021 को दहेज की मांग पूरी न करने पर सुमन (19) को उसके पति मनोज यादव ने पीट-पीटकर मार डाला था।
उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई। जांच के दौरान यह भी पता चला कि दहेज की मांग पूरी न कर पाने के कारण तीनों ने पीट पीट कर उसकी जान ले ली।
पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया और सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपियों को सजा सुनाई गयी।
सियासी मियार की रीपोर्ट