कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा आपूर्ति में धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

श्रीनगर, 26 फरवरी। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा ने कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा आपूर्ति की खरीद से संबंधित बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ औपचारिक मामला दर्ज किया है।
पीरबाग और सनत नगर, श्रीनगर के निवासियों के खिलाफ एक लिखित शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने खुद को जम्मू-कश्मीर मंत्रालय के प्रतिनिधि और ओएसडी आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पेश किया था।
ईओडब्ल्यू के बयान में कहा गया, “धोखाधड़ी से विभागों और संस्थानों को चिकित्सा सामग्री के भुगतान को असली आपूर्तिकर्ताओं के नाम पर फर्जी तरीके से खोले गए बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया। आरोपियों ने कथित तौर पर असली आपूर्तिकर्ता की पहचान को गलत तरीके से पेश करने के लिए फर्जी ईमेल आईडी भी बनाईं।”
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपियों ने बेईमानी से एक सरकारी कार्यालय से 27 लाख रुपये प्राप्त किए और एक सरकारी चिकित्सा संस्थान से धोखाधड़ी से 2.24 करोड़ रुपये निकालने की योजना बनाई थी।
बयान में कहा गया कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर, भादस की विभिन्न धाराओं के साथ आईटी अधिनियम की एक धारा के तहत अपराध सिद्ध हो गए हैं। संज्ञान लिया गया है और आगे की जांच जारी है, बयान में आगे कहा गया है।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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