तमन्ना भाटिया को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका: ‘पावर सोप्स’ कंपनी के खिलाफ 1 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा खारिज

हैदराबाद, 18 अप्रैल। साउथ और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को मद्रास हाईकोर्ट से तगड़ा कानूनी झटका लगा है। अदालत ने अभिनेत्री द्वारा ‘पावर सोप्स’ नामक साबुन कंपनी के खिलाफ दायर 1 करोड़ रुपये के हर्जाने की अपील को खारिज कर दिया है। तमन्ना ने सिंगल जज के उस पुराने फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी मुआवजे की मांग को नामंजूर किया गया था। जस्टिस पी. वेलमुरुगन और जस्टिस के. गोविंदराजन थिलाकावडी की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा और अभिनेत्री की दलीलों को अपर्याप्त माना।
विवाद की जड़ साल 2008 का एक समझौता है, जिसके तहत तमन्ना एक साल के लिए ‘पावर सोप्स’ की ब्रांड एंबेसडर बनी थीं। अभिनेत्री का आरोप था कि अक्टूबर 2009 में अनुबंध समाप्त होने के बाद भी कंपनी ने उनकी अनुमति के बिना साबुन के रैपर और प्रचार सामग्री पर उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल जारी रखा। तमन्ना का तर्क था कि तस्वीरों के इस अनधिकृत उपयोग से उन्हें व्यावसायिक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा ठोका था। हालांकि, कंपनी ने इन आरोपों को काल्पनिक बताते हुए कोर्ट में इनका कड़ा विरोध किया।
हाईकोर्ट ने पाया कि तमन्ना भाटिया द्वारा पेश किए गए साक्ष्य, जैसे कि इंटरनेट लिस्टिंग और उत्पाद के रैपर, कंपनी द्वारा तस्वीरों के दुरुपयोग और अभिनेत्री को हुए नुकसान के बीच सीधा संबंध स्थापित करने में विफल रहे। कोर्ट ने सिंगल जज के उस निष्कर्ष को सही माना कि पेश किए गए सबूत भरोसेमंद नहीं हैं और इनके आधार पर हर्जाने का दावा नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद अब तमन्ना को इस लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में बिना किसी राहत के पीछे हटना पड़ा है।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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