मनी लॉन्ड्रिंग केस में I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल को बड़ी राहत: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूर की नियमित जमानत

नई दिल्ली, 30 अप्रैल। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आई-पैक (I-PAC) के डायरेक्टर विनेश चंदेल को नियमित जमानत दे दी है। एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने यह आदेश तब जारी किया जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जमानत याचिका का कोई विरोध नहीं किया। सुनवाई के दौरान चंदेल के वकील ने दलील दी कि ईडी को विरोध दर्ज कराने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन जांच एजेंसी की चुप्पी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 के तहत कड़ी शर्तें लागू नहीं होतीं। इसके आधार पर अदालत ने विनेश चंदेल को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया।
विनेश चंदेल को ईडी ने 13 अप्रैल की देर रात गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड में चंदेल की 33 प्रतिशत हिस्सेदारी है और यह कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत जांच के दायरे में है। इस मामले की शुरुआत दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से हुई थी। विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज थी, क्योंकि उनकी संस्था राजनीतिक रणनीतियों और चुनावी प्रबंधन के लिए जानी जाती है। अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया में बड़ी कामयाबी मिली है।
यह पूरा मामला तब चर्चा में आया था जब ईडी ने कथित कोयला घोटाला मामले की जांच के दौरान आई-पैक के एक अन्य डायरेक्टर प्रतीक जैन के कोलकाता स्थित आवास पर छापा मारा था। आई-पैक संस्था पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के प्रचार कार्यों का प्रबंधन देखती है। ईडी ने पूर्व में आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप किया और कुछ महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य अपने साथ ले गईं, हालांकि ममता बनर्जी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। विनेश चंदेल की जमानत को इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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