केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: पेट्रोल पंपों से बल्क में ईंधन की खरीद पर 90 दिनों की रोक

नई दिल्ली, 12 जून पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत आगामी 90 दिनों तक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल की बल्क खरीदारी नहीं कर सकेंगे। इन ग्राहकों को अब अपनी आवश्यकता के लिए केवल अधिकृत थोक बिक्री केंद्रों (बल्क सेल पॉइंट्स) का ही उपयोग करना होगा।
कीमतों में अंतर के कारण लिया गया निर्णय
यह निर्णय रिटेल पंप दरों और बल्क मार्केट प्राइस के बीच बढ़ते भारी अंतर के चलते लिया गया है। वर्तमान में रिटेल दरें बाजार मूल्य से काफी कम हैं, जिससे बल्क उपयोगकर्ता सस्ते ईंधन के लिए रिटेल पंपों का रुख कर रहे थे। सरकार का मानना है कि इस असामान्य मांग के कारण आम उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और स्थानीय स्तर पर कमी उत्पन्न हो सकती है।
जमाखोरी और कालाबाजारी पर नकेल
सरकारी आदेश के अनुसार, रिटेल स्टेशनों पर डीजल की बिक्री अब केवल वाहनों के टैंक या अनुमोदित कंटेनरों में 200 लीटर प्रति दिन तक ही सीमित रहेगी। साथ ही, राज्य सरकारों को जमाखोरी, कालाबाजारी और अवैध खरीद के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक संकट के दौरान देश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना है।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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