अमेरिका में शरण पाने वालों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करने की तैयारी

वाशिंगटन, । अमेरिका जल्द ‘ग्रीन कार्ड’, नागरिकता और शरण समेत विभिन्न आव्रजन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन को अनिवार्य करने जा रहा है जिसका मकसद कामकाज को अधिक कुशल बनाना और संचालन लागत को कम करना है।
अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने सोमवार को ‘फेडरल रजिस्टर’ में प्रकाशित एक नए नियम में कहा कि अब ऐसे किसी भी प्रपत्र को ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा, जो कम से कम 180 दिनों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने के लिए उपलब्ध है।
इसके तहत ऐसी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, जिसके माध्यम से एजेंसी कम से कम 60 दिन का नोटिस देने के बाद किसी भी प्रपत्र को केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करना अनिवार्य कर सकेगी।
यह नियम आव्रजन से जुड़े कई तरह के लाभों को प्रभावित कर सकता है। इनमें ‘ग्रीन कार्ड’ के लिए आवेदन और उसका नवीनीकरण, परिवार-आधारित याचिकाएं, नागरिकता के अनुरोध, शरण के दावे, रोजगार के लिए आवेदन और अस्थाई संरक्षित स्थिति (टीपीएस) से जुड़े आवेदन शामिल हैं।
आवेदक आमतौर पर यूएससीआईएस के ऑनलाइन खाते के माध्यम से आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके लिए वे या तो प्रपत्र ऑनलाइन भरेंगे या भरे हुए प्रपत्र और संबंधित दस्तावेजों की पीडीएफ प्रति अपलोड करेंगे।
यूएससीआईएस ने कहा कि इस नियम का उद्देश्य कामकाज को कागज रहित बनाना है और वित्त मंत्रालय की ‘लॉकबॉक्स’ सेवा पर निर्भरता कम करना है। लॉकबॉक्स सेवा डाक के माध्यम से भेजे गए आवेदनों को प्राप्त करने और उनकी प्रारंभिक प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल की जाती है।
एजेंसी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आवेदन दाखिल करने से कार्यकुशलता बढ़ेगी और गलतियां कम होंगी। साथ ही, आव्रजन संबंधी आंकड़ों तक पहुंच और उनके विश्लेषण में आसानी होने से धोखाधड़ी का पता लगाने तथा सुरक्षा जांच को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।
जो लोग ऑनलाइन आवेदन जमा करने में असमर्थ होंगे, वे एक नए प्रपत्र के माध्यम से इससे छूट का अनुरोध कर सकेंगे। यूएससीआईएस ऐसे अनुरोधों की व्यक्तिगत मामलों के आधार पर समीक्षा करेगा और उचित पाए जाने पर छूट प्रदान करेगा।
ऐसे मामलों में आवेदकों को आवेदन शुल्क के अतिरिक्त 25 अमेरिकी डॉलर का शुल्क देना होगा।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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