सेल ने खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2026 का स्वागत किया, निवेशक और आपूर्ति बढ़ाने वाला सुधार बताया

नई दिल्ली, । सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात विनिर्माता स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) ने खान एवं खनिज (संशोधन) अधिनियम, 2026 का स्वागत किया है और कहा है कि खनिज सुरक्षा और घरेलू लौह अयस्क की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में बड़ा सुधार है।
यह संशोधन संसद के मानसून सत्र में पारित किया गया और सरकार ने इसे 17 अगस्त को अधिसूचित कर दिया है।
गौरतलब है कि सेल के पास लौह अयस्क और कोयले की बड़ी कैप्टिव (अपने प्रयोग के लिए) खदानें हैं। उसका मानना है कि इस सुधार से कंपनी के खनन कार्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नए निवेश और खदानों के विकास में आसानी होगी और दीर्घकालिक कच्चे माल की सुरक्षा मजबूत होगी। एक स्थिर – कर व्यवस्था से कंपनी अपने खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकेगी और लौह अयस्क के खनन को बढ़ाने में मदद होगी।
इस संशोधन के बाद सेल जैसी कंपनियां अपनी खदानों के बेहतर विकास के बाद उनसे निकले अतिरिक्त लौह अयस्क को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करा सकेगी। इससे घरेलू सप्लाई चेन मजबूत होगी और भारतीय इस्पात (स्टील) उद्योग को स्थानीय लौह अयस्क आसानी से मिल सकेगा। इस कदम से क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ने, आयात पर निर्भरता कम होने, खनिज व ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने और खनिज आधारित उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ने की उम्मीद है।
सेल ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि यह खनिज क्षेत्र में एक अनुमानित वित्तीय व्यवस्था और दीर्घकालिक नीतिगत निश्चितता स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी की राय में यह संशोधन खनिज कराधान और शुल्कों में अधिक स्पष्टता और एकरूपता लाता है। इसके अलावा, यह पहले से प्रभावी एवं लंबित कर मामलों का समाधान करता है, जिससे खनन उद्योग में और अधिक भरोसा एवं निश्चितता आएगी।
सेल ने कहा है कि ‘आत्मनिर्भर’ तथा ‘विकसित भारत’ के संकल्प को पूरा करने के लिए वह अपने खनिज संसाधनों के जिम्मेदार और टिकाऊ विकास, कच्चे माल की सुरक्षा और घरेलू बाजार में अधिक लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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