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सुकन्या समृद्धि योजना में मिल रहा है 7.6 फीसदी का ब्याज, रिटर्न के समय होगा ‘पैसा ही पैसा’..

सुकन्या समृद्धि योजना में मिल रहा है 7.6 फीसदी का ब्याज, रिटर्न के समय होगा ‘पैसा ही पैसा’..

नई दिल्ली, 21 फरवरी। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की थी। इस योजना के तहत काफी अच्छी ब्याज दर पर रिटर्न मिलता है। ऐसे में अगर आप एक अच्छा अमाउंट इसमें निवेश करते हैं तो बेटी के बालिग होने पर काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो उसकी शादी से लेकर तमाम अन्य जरूरी और बड़े खर्चों के काम आ सकता है। चलिए, इस योजना के बारे में सबकुछ जानते हैं।

योजना- सुकन्या समृद्धि खाता

ब्याज दर- 7.6 फीसदी वार्षिक (01-04-2020 से)

कौन खाता खोल सकता है?

-10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर अभिभावक

-भारत में डाकघर या किसी भी बैंक में बालिकाओं के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है।

-एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है।

-जुड़वां/तीन बालिका बच्चों के जन्म के मामले में, दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं।

जमा

-खाता न्यूनतम प्रारंभिक जमा 250 रुपये के साथ खोला जा सकता है।

-वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा 250 रुपये और अधिकतम जमा 1.50 लाख रुपये (50 रुपये के गुणक में) हो सकते हैं।

-एक वित्तीय वर्ष में कई किस्तों या एकमुस्त भी जमा किया जा सकता है।

-खाता खोलने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक जमा किया जा सकता है।

-यदि एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में न्यूनतम 250 रुपये जमा नहीं किया जाता है, खाते को चूक खाते में माना जाएगा।

-जमा की गई राशि आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त है।

ब्याज

-खाता तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्धारित दर पर ब्याज अर्जित करेगा।

-ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच के खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी।

-ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा।

-अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है।

खाता संचालन और निकासी

-खाता अभिभावक द्वारा तब तक संचालित किया जाएगा जब तक कि बालिका बालिग आयु (18 वर्ष) की नहीं हो जाएगी।

-18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद खाते से निकासी लिया जा सकता है।

-पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का 50% तक निकासी की जा सकती है।

-निकासी एक मुश्त या किस्तों में की जा सकती है।

परिपक्वता पर बंद

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-खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद।

-या, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लड़की की शादी के समय। (शादी की तारीख से 1 महीने पहले या 3 महीने बाद)।

खाता खोलने के लिए दस्तावेज

-लाभार्थी का जन्म प्रमाण पत्र।

-लाभार्थी के अभिभावक या माता-पिता का पता प्रमाण और आईडी प्रमाण।

कैसे खोलें खाता?

खाता खोलने के लिए माता-पिता या अभिभावकों को प्रारंभिक राशि के साथ और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ पोस्ट ऑफिस या एसबीआई बैंक में जाकर फॉर्म भरना होगा। यह प्रक्रिया अभी ऑफलाइन ही है।

सियासी मियार की रिपोर्ट