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चुनाव आयोग ने तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल पर लगाया प्रतिबंध

चुनाव आयोग ने तेलंगाना के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल पर लगाया प्रतिबंध

हैदराबाद, 15 अक्टूबर। चुनाव आयोग (ईसीआई) ने जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के संबंध में एग्जिट पोल के संचालन और प्रकाशन पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। जिला चुनाव अधिकारी और जीएचएमसी आयुक्त आर वी कर्णन ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, कोई भी व्यक्ति छह नवंबर (गुरुवार) को 0700 बजे से 11 नवंबर (मंगलवार) को 1830 बजे तक की अवधि में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य मीडिया के माध्यम से किसी भी एग्जिट पोल का संचालन, प्रकाशन या प्रचार नहीं करेगा।

यह प्रतिबंध टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सभी प्रकार के डिजिटल या ऑनलाइन चैनलों पर लागू होता है। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी जिसमें दो साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 126(1)(बी) मतदान समाप्ति से पूर्व 48 घंटे की अवधि के दौरान जनमत सर्वेक्षणों या सर्वेक्षणों के परिणामों सहित किसी भी चुनावी सामग्री के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाती है।

श्री कर्णन ने मीडिया, राजनीतिक दलों, डिजिटल प्रभावशाली लोगों और सभी हितधारकों से चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इन वैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया।

सियासी मियार की रिपोर्ट