विदेशी नागरिक के प्रवास की जानकारी नहीं देने पर नदवा के प्राचार्य समेत चार लोगों पर मुकदमा

लखनऊ, 14 दिसंबर । लखनऊ पुलिस ने विश्वविख्यात इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम नदवतुल उलमा (नदवा) के प्राचार्य समेत चार लोगों के खिलाफ परिसर में एक विदेशी नागरिक के ठहरने की जानकारी पुलिस को न देने और कानूनों के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया है।
पुलिस उपनिरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने हसनगंज थाने में दर्ज मुकदमे का हवाला देते हुए रविवार को बताया कि नदवा के प्राचार्य, उप-रजिस्ट्रार, छात्रावास वार्डन और गेट पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी के खिलाफ शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।
सिंह ने बताया कि यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी), धारा 61 (आपराधिक साजिश), विदेशियों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम और विदेशियों विषयक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोप है कि प्राचार्य और अन्य जिम्मेदार लोगों ने पुलिस को सूचना दिए बिना फिलीपीन के नागरिक मोहम्मद एरॉन सरिप को नदवा परिसर में ठहराया।
सिंह ने बताया कि सरिप 30 नवंबर से दो दिसंबर तक नदवा में रुका था। वह कथित तौर पर नदवा में पढ़ रहे फिलीपीन मूल के छात्र मोहम्मद यासिर से मिलने आया था। सरिप पर्यटक वीजा पर भारत आया था। पुलिस उपनिरीक्षक ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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