फर्जी दस्तावेज से लोन लेने वाले आरोपियों को 4 साल की जेल

भोपाल, 27 दिसंबर राजधानी की जिला अदालत में अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की कोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक्सिस बैंक से दो लाख 29 हजार का पर्सनल लोन लेने के मामले के आरोपियों ओमप्रकाश पटेल उर्फ बंटी पटेल पिता रूप सिंह पटेल (40) निवासी पोस्ट वीतली सगरी तहसील करेली थाना सुआतला जिला नरसिंहपुर और राजू लोधी पिता देवी सिंह लोधी (37) निवासी झिरना मोहल्ला वरमान कला थाना वरमान चौकी जिला नरसिंहपुर को सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास और चार हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार निजी बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि राहुल बादर ने 20 जून 2020 को थाना एमपी नगर में शिकायत करते हुए बताया था, कि आरोपियों ने उनकी ब्रांच से धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 लाख 29 हजार रूपए का पर्सनल लोन लेकर उसे हड़प लिया है। आरोपियों द्वारा बैंक में पेश किए गए दस्तावेजों की जांच कराए जाने पर वह दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और छानबीन के बाद अदालत में चालान पेश किया था। कोर्ट ने अभियोजन के तर्को, पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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