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दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सीजेआई ने कहा- वीडियो देखने में समय बर्बाद न करें

दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, सीजेआई ने कहा- वीडियो देखने में समय बर्बाद न करें

नई दिल्ली, 22 जुलाई। संसद मार्च के दौरान जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई दिल्ली पुलिस की लाठीचार्ज और कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से साफ मना कर दिया है। याचिकाकर्ता वकील ने कोर्ट से वीडियो देखने और स्वतः संज्ञान लेने की अपील की थी।
मुख्य न्यायाधीश की दो टूक टिप्पणी

चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने वकील की दलील को खारिज करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि अदालत के पास ऐसे वीडियो देखने का समय नहीं है। साथ ही, उन्होंने वकील को हिदायत दी कि वे अदालत और अपना कीमती समय बिल्कुल भी बर्बाद न करें।
नीट परीक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार

याचिका में नीट परीक्षा के पारदर्शी आयोजन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार की मांग उठाई गई थी। हालांकि कोर्ट द्वारा तत्काल सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल बने हुए हैं और मामले पर बहस जारी है।

सियासी मियार की रीपोर्ट