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साधारण मिठाई को ‘राम मंदिर का प्रसाद’ बताकर बेचा, अमेज़न पर लगा एक लाख रुपये का जुर्माना

साधारण मिठाई को ‘राम मंदिर का प्रसाद’ बताकर बेचा, अमेज़न पर लगा एक लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली, 22 अगस्त। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न पर ₹1 लाख का जुर्माना ठोका है। कंपनी पर आरोप है कि उसने प्लेटफॉर्म पर साधारण मिठाइयों को ‘श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद’ के नाम से बेचकर करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। नियामक ने स्पष्ट किया है कि बिना आधिकारिक अनुमति के इस तरह के भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ताओं के साथ गंभीर धोखाधड़ी हैं।
मामले की पृष्ठभूमि और कार्रवाई

यह विवाद जनवरी 2024 में शुरू हुआ था, जब कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने अमेज़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अमेज़न ने बचाव में खुद को महज एक ‘इंटरमीडियरी’ (मध्यस्थ) बताया, लेकिन नियामक ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। जांच में सामने आया कि इन भ्रामक विज्ञापनों के जरिए कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर काफी बिक्री की थी, जिसके लिए उसे अब जवाबदेही तय करनी पड़ी है।
भविष्य के लिए सख्त दिशा-निर्देश

इस कड़े फैसले के बाद सीसीपीए ने अमेज़न को भविष्य के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब कंपनी बिना किसी प्रामाणिक दस्तावेज़ और ट्रस्ट की लिखित अनुमति के देश के किसी भी प्रमुख धार्मिक स्थल से जुड़े ‘प्रसाद’ या ‘भोग’ को अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच सकेगी। साथ ही, विक्रेताओं की पूरी जानकारी और उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है।

सियासी मियार की रीपोर्ट