मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी जरूरी करने की तैयारी, शैड्यूल एच, एच 1 और एक्स दवाओं की बिक्री पर कड़ी निगरानी

नई दिल्ली, 17 सितंबर आने वाले दिनों में सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग रूल्स 1945 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य शेड्यूल एच,एच१ और एक्स श्रेणी की दवाओं की बिक्री और वितरण पर नियामकीय निगरानी को मजबूत करना है। मंत्रालय ने 8 सितंबर को अधिसूचना जारी किया है। प्रस्ताव में मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी अनिवार्य करने की बात कही गई है। इसके जरिए इन दवाओं की बिक्री में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
प्रस्ताव के मुताबिक प्रतिबंधित दवाओं तक अनधिकृत पहुंच और बिना वैध पर्चे के बिक्री से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए सीसीटीवी निगरानी को अतिरिक्त नियामकीय सुरक्षा के तौर पर शामिल किया जा रहा है।
इस प्रस्ताव पर पहले दावा विचार कमेटी में चर्चा हुई थी। इसके बाद इसे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के सदस्यों के बीच विचार के लिए भेजा गया। विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने प्रस्ताव को मंजूरी देने की सिफारिश की।
गुरुवार को मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि संशोधन लागू होने के बाद शैड्यूल एच ओर एक्स दवाओं की बिक्री और वितरण की निगरानी मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही वैध डॉक्टर की पर्ची के बिना इन दवाओं की बिक्री और अनधिकृत पहुंच पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।
सीसीटीवी व्यवस्था से दवा आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा जनस्वास्थ्य से जुड़े सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर हितधारकों और आम लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव मांगे हैं। सुझाव और आपत्तियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी को भेजी जा सकती हैं।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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