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दिल्ली में नवरात्र के दौरान मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, मेयर के निर्देश पर निगमायुक्त ने जारी किए आदेश…

दिल्ली में नवरात्र के दौरान मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, मेयर के निर्देश पर निगमायुक्त ने जारी किए आदेश…

नई दिल्ली, 04 अप्रैल। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने क्षेत्र में नवरात्र के दौरान मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। वहीं, शराब की बिक्री को बंद करने के लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है। दक्षिणी निगम के महापौर मुकेश सुर्यान ने इस संबंध में निगमायुक्त ज्ञानेश भारती को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने नवरात्र के दौरान मांस की बिक्री से व्रतियों को होने वाली परेशानी को रेखांकित किया है। उन्होंने आदेश में कहा है कि नवरात्र के दौरान पूरे दक्षिणी निगम क्षेत्र में मांस और शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किया जाए।

महापौर ने बताया कि निगम क्षेत्र में दौरे के दौरान लोग उनसे मंदिरों के पास मांस की बिक्री को लेकर शिकायत कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि खुले रूप से मांस की बिक्री हो रही है। इससे उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। बिक रहे मांस से बदबू भी आती है, जिससे उनका मन खिन्न हो उठता है। ऐसे में लोगों की आस्था को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में निगमायुक्त को आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शराब की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार निगम के पास नहीं हैं इसलिए हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नवरात्र के दौरान शराब की बिक्री पर दी गई 25 प्रतिशत की छूट वापस लेने तथा शराब बिक्री को बंद करने का आग्रह किया है।

उन्होंने कहा कि वैसे भी नवरात्र के दौरान शराब और मांस की बिक्री न के बराबर होती है। ऐसे में इससे दुकानदारों को लाभ भी नहीं होता है। सुर्यान ने स्पष्ट किया कि इसे धर्म के नजरिये नहीं देखा जाना चाहिए। यह सभी के लिए हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग इस दौरान इन चीजों से दूर ही रहते हैं। महापौर ने निगमायुक्त को पत्र लिखकर इस संबंध में आदेश जारी करने को कहा है। ऐसे में अब निगमायुक्त अगर अपने विवेक से महापौर के आदेश को लागू करते हैं तो दक्षिणी निगम क्षेत्र स्थित 1600 लाइसेंस धारी मीट की दुकानें सीधे तौर पर बंद हो जाएंगी। इसके साथ रेस्तरां में बिक्री नहीं हो सकेगी। महापौर ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में निगमायुक्त से बात की है। मंगलवार से यह आदेश लागू हो जाएगा। साथ ही पूर्वी और उत्तरी दिल्ली के महापौर से भी बात की है वह भी इस संबंध में कदम उठाएंगे।

पूर्वी निगम ने तीन दिन के लिए बूचड़खाना बंद करने के दिए आदेश : दक्षिणी निगम में मांस की बिक्री को नवरात्र में प्रतिबंध करने के साथ ही तीन दिन तक बूचड़खाना बंद करने के आदेश दिए हैं। पूर्वी निगम के महापौर श्याम सुंंदर अग्रवाल ने कहा कि हम मांस बिक्री करने वाले दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि वह नवरात्र के दौरान बिक्री न करें। साथ ही हमने तीन दिन तक गाजीपुर स्थित बूचड़खाने को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी (आठ अप्रैल से 10 अप्रैल तक) को बूचड़खाना बंद करने के लिए कहा है। महापौर ने कहा कि जब बूचड़खाने में मीट का उत्पादन नहीं होगा तो बिक्री कहा से होगी।

सियासी मियार की रिपोर्ट