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आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस किया रद्द, बैंकिंग सेवाओं पर लगी तत्काल रोक

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस किया रद्द, बैंकिंग सेवाओं पर लगी तत्काल रोक

नई दिल्ली, 25 अप्रैल । भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए इसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह आदेश 24 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है। आरबीआई के अनुसार, बैंक लगातार नियामक मानकों का उल्लंघन कर रहा था और बार-बार दी गई चेतावनियों के बावजूद प्रबंधन में सुधार नहीं किया गया। केंद्रीय बैंक ने पाया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का कामकाज बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की शर्तों के अनुरूप नहीं था, जो जमाकर्ताओं के हितों के लिए जोखिमपूर्ण साबित हो रहा था।

-करोड़ों ग्राहकों के जमा पैसों की सुरक्षा को लेकर स्पष्टीकरण जारी

लाइसेंस रद्द होने के बाद ग्राहकों के मन में अपनी जमा पूंजी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस पर आरबीआई ने आश्वस्त किया है कि ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और बैंक के पास सभी देनदारियों को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है। अब बैंक को आधिकारिक तौर पर बंद करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिसके लिए उच्च न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। इस कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सभी जमाकर्ताओं की राशि का व्यवस्थित रूप से निपटान किया जाएगा। फिलहाल बैंक नई जमा राशि स्वीकार करने या किसी भी तरह के क्रेडिट लेनदेन के लिए अधिकृत नहीं है।

यह कार्रवाई पिछले दो वर्षों से चल रहे विवाद का परिणाम है। मार्च 2022 में नए ग्राहक जोड़ने पर रोक से शुरू हुआ यह सिलसिला अब पूर्ण प्रतिबंध तक पहुँच गया है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि पेटीएम की अन्य यूपीआई (UPI) सेवाएं, जो सहयोगी बैंकों के माध्यम से संचालित होती हैं, वे पहले की तरह काम करती रहेंगी। यह फैसला भारतीय फिनटेक और बैंकिंग जगत में पारदर्शिता और नियमों के पालन की महत्ता को रेखांकित करता है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बैंकिंग क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नियामक लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सियासी मियार की रीपोर्ट