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भारत सरकार ने एक्स के नए सेंसरशिप फीचर पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दो टूक कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश के कानूनों का पालन करना होगा

भारत सरकार ने एक्स के नए सेंसरशिप फीचर पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दो टूक कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश के कानूनों का पालन करना होगा

नई दिल्ली, 18 अगस्त । एलन मस्क के मालिकाना हक वाले प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) ने एक नए ओपन-सोर्स एल्गोरिदम की घोषणा की है, जिसके तहत सरकार द्वारा किसी पोस्ट को हटाने या अकाउंट ब्लॉक करने के अनुरोध को सार्वजनिक किया जाएगा।
भारत सरकार की कड़ी आपत्ति

भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आईटी कानून की धारा 69ए के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है, और एक्स का यह नया नियम भारतीय कानूनों का उल्लंघन करता है।
सेफ हार्बर दर्जे पर संकट

यदि एक्स नियमों की अनदेखी करता है, तो उसका ‘सेफ हार्बर’ का दर्जा छीना जा सकता है, जिससे कंपनी और अधिकारियों पर आपत्तिजनक सामग्री के लिए सीधे आपराधिक मुकदमे चल सकते हैं।

सियासी मियार की रीपोर्ट