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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पहली बार पंडितों और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित : सुशील..

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में पहली बार पंडितों और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित : सुशील..

पटना, 06 मई । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि जम्मू-कश्मीर में धारा-370 हटाने के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब नई राज्य विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए दो और अनुसूचित जनजाति के लिए नौ सीटें आरक्षित कर इन वर्गों को न्याय देने की व्यवस्था की गई है।

श्री मोदी ने गुरुवार को ट्वीट किया कि जम्मू-कश्मीर में धारा-370 हटाने के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अब नई राज्य विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए दो सीटें और अनुसूचित जानजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित कर इन वर्गों को न्याय देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग ने प्रताड़ना और विस्थापन झेलने वाले 4.5 लाख कश्मीरी पंडितों और हाशिये पर पड़े अनुसूचित जनजाति को पहली बार राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया है।

भाजपा सांसद ने कहा कि परिसीमन आयोग ने जहां जम्मू क्षेत्र के लिए छह और घाटी के लिए एक सीट बढ़ा कर क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया है वहीं पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए भी प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि आयोग की यह रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर की जनता और उसकी विधायिका को दिए गए गहरे जख्मों पर कारगर मरहम साबित होगी।

श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति से जम्मू-कश्मीर को धारा-370 से मुक्ति मिली और अब परिसीमन आयोग ने सभी वर्गों के लिए न्याय का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग की रिपोर्ट कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी सुनिश्चित करने वाली बड़ी पहल सिद्ध होगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मामले में सुनवाई टली, अभिनेत्री अमिषा पटेल को नहीं मिली राहत

रांची, 06 मई (वेब वार्ता)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई फिलहाल टल गई है।

यह मामला हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सूचीबद्ध था। लेकिन इस मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब कोर्ट राहुल गांधी से जुड़े मामले की सुनवाई 16 जून को करेगी। तब तक राहुल गांधी को मिली राहत जारी रहेगी। पूर्व में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है।

इधर, झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हिंदी फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल की क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी याचिका ख़ारिज कर दी। हाई कोर्ट के इस आदेश से अमीषा पटेल को बड़ा झटका लगा है।

वरीय अधिवक्ता आरएस मजुमदार एवं इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में अभिनेत्री का पक्ष रखते हुए कहा कि अजय कुमार सिंह ने फिल्म में पैसे निवेश किए थे। ऐसे में वे फायदे के साथ नुकसान के लिए जिम्मेवार हैं। अभिनेत्री के साथ लेन-देन के मामले को पहले ही निपटा लिया गया है। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता के वकील जीके सिन्हा ने कहा कि अभिनेत्री अमीषा पटेल से संबंधित धोखाधड़ी के मामले देशभर की कई अदालतों में चल रहे हैं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्वैशिंग याचिका को खारिज कर दी।

उल्लेखनीय है कि अभिनेत्री अमीषा पटेल ने याचिका दायर कर निचली अदालत में उनके खिलाफ दाखिल शिकायतवाद को निरस्त की मांग की है। उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। इस मामले में पूर्व में अदालत ने अमीषा पटेल को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश पारित किया था। यह मामला वर्ष 2017 का है। हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एक कार्यक्रम के दौरान अजय कुमार सिंह की अमीषा पटेल से मुलाकात हुई। उन्हें फिल्मों में पैसे लगाने को ऑफर मिला।

सियासी मियार की रिपोर्ट