होम लोन चुकता होने के 30 दिनों के अंदर ग्राहकों को बैंक वापस करें रजिस्ट्री पेपर: आरबीआई…

मुंबई, 14 सितंबर। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने होम लोन लेने वाले ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए बैंकों को निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने होम लोन चुकता कर दिए हैं उन्हें लोन चुकाने के 30 दिन के अंदर घर के रजिस्ट्री के पेपर वापस किए जाएं। अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती है तो बैंक को हर रोज 5000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अगर किसी होम लोन ग्राहक का प्रॉपर्टी पेपर खो जाता है या दस्तावेज खराब हो
जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी बैंकों को उठानी पड़ेगी। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि ऐसी स्थिति में ग्राहकों के नुकसान की भरपाई बैंकों को करनी होगी। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने अपने फैसले में सभी संबंधित वित्तीय संस्थानों को ताजे ऑर्डर में रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग कंडक्ट यानी जिम्मेदार कर्ज व्यवहार की याद दिलाई।
सियासी मीयर की रिपोर्ट
Siyasi Miyar | News & information Portal Latest News & Information Portal