केरल उच्च न्यायालय ने रैपर वेदान को दुष्कर्म मामले में अग्रिम जमानत दी…

कोच्चि, 28 अगस्त केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को रैपर हीरादास मुरली उर्फ वेदान को दुष्कर्म के एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी और कहा कि उसके खिलाफ आरोप गंभीर हैं, लेकिन हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने रैपर को जमानत दी। एक महिला चिकित्सक ने उन पर शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने और बाद में मुकर जाने का आरोप लगाया था। महिला चिकित्सक ने उन पर 2021 से 2023 के बीच कई बार यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है। वेदान की जमानत से संबंधित विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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