‘एआई वीडियो तुरंत हटाएं’: पटना उच्च न्यायालय का कांग्रेस को निर्देश…

नई दिल्ली/पटना, 18 सितंबर। पटना उच्च न्यायालय ने कांग्रेस को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां हीराबेन मोदी को दर्शाने वाला एआई-निर्मित वीडियो सभी सामाजिक मंचों से तत्काल हटाए, जिसे बिहार कांग्रेस ने साझा करने के बाद व्यापक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था।
अध्यक्ष कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी सामग्री को सार्वजनिक मंचों पर प्रसारित करना विवाद और भावनात्मक आघात को बढ़ा सकता है, इसलिए वीडियो का अविलंब निष्कासन आवश्यक है, जबकि मामले की आगे की सुनवाई निर्धारित रहेगी।
यह प्रकरण तब उभरा जब बिहार कांग्रेस के आधिकारिक खाते से 36 सेकंड का एक एआई-जनरेटेड क्लिप साझा किया गया, जिसमें स्वप्न जैसी प्रस्तुति में प्रधानमंत्री से मिलती-जुलती आकृति और उनकी दिवंगत मां के रूपायन का दृश्य दिखाया गया था, जिसे भाजपा ने अपमानजनक करार देकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।
भाजपा नेताओं ने वीडियो को “घृणित” और “राजनीतिक मर्यादाओं का पतन” बताते हुए कांग्रेस पर चुनावी माहौल में भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया, वहीं कहा गया कि प्रधानमंत्री की निजी जीवन-रेखा को राजनीति से जोड़ना स्तरहीनता है।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया में कहा गया कि वीडियो में कहीं भी हीराबेन मोदी का अनादर नहीं किया गया और प्रस्तुति सांकेतिक है; पार्टी ने आपत्ति को “ठीक बात कहने पर आपत्ति” जैसी प्रतिक्रिया बताते हुए मंशा पर उठे सवालों को खारिज किया।
वीडियो साझा किए जाने के बाद राजधानी दिल्ली में भाजपा कार्यकर्ता की शिकायत पर बीएनएस की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई, जिसमें धोखाधड़ी, मानहानि और आपराधिक साजिश सहित प्रावधानों का उल्लेख है, और सोशल मंचों से वीडियो हटाने की मांग भी की गई थी।
मामले ने कुछ ही दिनों में राष्ट्रीय बहस का रूप ले लिया, जहां कई मंचों और प्रभावशाली हस्तियों ने इसे गहन नैतिक और कानूनी चिंता का विषय बताया, जबकि अदालत का आदेश अब डिजिटल मंचों पर ऐसी सामग्री की जवाबदेही को रेखांकित करता है।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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