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नागालैंड सीईओ ने पुलिस कर्मियों को चुनाव संबंधी अधिकारियों के रूप में किया नामित

नागालैंड सीईओ ने पुलिस कर्मियों को चुनाव संबंधी अधिकारियों के रूप में किया नामित

दीमापुर, 19 मार्च नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने कोरिडांग विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए नागालैंड पुलिस के सभी अधिकारियों और रैंकों को, जिनमें महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, आईजी, डीआईजी, पुलिस आयुक्त और एसपी तथा उनके अधीन सभी पुलिस अधिकारियों को, जिनमें होम गार्ड और ग्राम रक्षक शामिल हैं, चुनाव संबंधी अधिकारी नामित किया है।

यह कदम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28ए का अनुपालन करने के उद्देश्य से उठाया गया था, जो 15 मार्च को चुनाव की अधिसूचना की तारीख से लेकर चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगा। इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव नौ अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती चार मई को होगी।

मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में, सीईओ ने कहा कि कानून के अनुसार उपचुनाव में चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं एवं कर्तव्यों के पालन में किसी भी तरह से शामिल पुलिस अधिकारी चुनाव आयोग के अधिकारी हैं और उन्हें आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा।

वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुशासन के अधीन हैं और चुनाव संबंधी किसी भी कर्तव्य का निर्वहन करते समय अपनी ओर से किए गए किसी भी कार्य या चूक के लिए चुनाव आयोग के प्रति उत्तरदाई हैं।

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