भगोड़े नीरव मोदी को लंदन कोर्ट का बड़ा झटका, बैंक ऑफ इंडिया को 100 करोड़ रुपये चुकाने का सख्त आदेश जारी

लंदन, 25 जून । लंदन की सर्किट कमर्शियल कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मोदी को सरकारी बैंक ऑफ इंडिया को लगभग 100 करोड़ रुपये (10.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह राशि वर्ष 2012 में दुबई स्थित उसकी कंपनी ‘फायरस्टार डायमंड’ को दिए गए लोन के बकाया और उस पर लगे कानूनी ब्याज व खर्चों से संबंधित है।
यह रिकवरी आदेश मोदी द्वारा 2012 में साइन किए गए ‘व्यक्तिगत गारंटी विलेख’ पर आधारित है। वर्ष 2018 में पीएनबी घोटाला सामने आने और बिजनेस ठप होने के बाद, कंपनी ने लोन चुकाना बंद कर दिया था। कोर्ट ने मोदी के वकीलों की सभी दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि वे कानूनी रूप से लोन चुकाने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी ली थी।
लगातार बढ़ रही मुश्किलें
लंदन की वांड्सवर्थ जेल में बंद नीरव मोदी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। न्यायालय के इस फैसले से बैंक ऑफ इंडिया को अब उसकी यूके और वैश्विक संपत्तियों को जब्त करने का कानूनी अधिकार मिल गया है। मोदी वर्तमान में सीबीआई और ईडी के प्रत्यर्पण प्रयासों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अदालती फैसलों के बाद उसका वित्तीय और कानूनी घेरा लगातार संकुचित होता जा रहा है।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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