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छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर..

छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर..

नई दिल्ली, 31 मई । सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को बड़ी राहत दी है। गुरजिंदर पाल सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत जारी रहेगी। कोर्ट ने गुरजिंदर पाल सिंह की जमानत को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। 26 अगस्त 2021 को भी कोर्ट ने गुरजिंदर पाल सिंह को राहत देते हुए दूसरे मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था। कोर्ट ने गुरजिंदर पाल सिंह को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। राहत देते समय चीफ जस्टिस एनवी रमना ने टिप्पणी की थी कि जब कोई सत्ताधारी पार्टी के लिए काम करता है, तो सत्ता बदलने पर उसे ऐसे आरोप झेलने पड़ते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा था कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को जवाबदेह बनाये जाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा था कि जब पुलिस अधिकारी सत्ताधारी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं तो कोई देशद्रोह नहीं लेकिन जब वह पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो पुलिस अधिकारी पर देशद्रोह के आरोप लगते हैं। यह देश में नया चलन शुरू हो गया है।

सियासी मियार की रिपोर्ट