उच्च न्यायालय ने यूपीएससी, एफएसएसएआई परीक्षाओं की तारीख बदलने की मांग वाली याचिका खारिज की.

नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को होने वाली सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा या एफएसएसएआई भर्ती परीक्षा, दोनों में से किसी एक की तिथि में बदलाव के अनुरोध वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि अब ऐसा करने से अन्य उम्मीदवारों को काफी असुविधा हो सकती है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत की है और वह दोनों में शामिल होने का इच्छुक है। यदि दोनों परीक्षाओं में से एक की तिथि में परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो उसे उनमें से किसी एक में शामिल होने का अवसर छोड़ना होगा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता का यह आग्रह करना उचित हो कि दोनों परीक्षाओं की तिथि समान होने के कारण उसे उनमें से किसी एक में उपस्थित होने का अवसर छोड़ना होगा, यह परीक्षा की तिथि में बदलाव के लिए निर्देश देने का आधार नहीं हो सकता है।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दो सितंबर को सुनाए गए आदेश में कहा, ‘‘सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के लिए 24 सितंबर, 2022 की तारीख कम से कम दो महीने पहले घोषित की गई थी और इसी तरह, तकनीकी अधिकारी और केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए परीक्षा की तारीख एक महीने से अधिक समय पहले उम्मीदवारों को बता दी गई थी।’’
न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के देर से इस चरण में अदालत का रुख करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि परीक्षाओं के लिए बमुश्किल तीन सप्ताह शेष हैं, जब पूरे देश में बड़ी संख्या में केंद्रों में परीक्षा आयोजित करने की सभी व्यवस्था प्रतिवादियों द्वारा पहले ही कर ली गई है।’’
उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकारियों का यह तर्क उचित है कि इस चरण में परीक्षा की तारीख में किसी भी बदलाव से अन्य उम्मीदवारों को काफी असुविधा होगी। न्यायमूर्ति पल्ली ने कहा, ‘‘इसलिए, याचिकाकर्ता को यह चुनना होगा कि वह दोनों परीक्षाओं में से किसमें उपस्थित होना चाहता है।’’ अदालत ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा 24 सितंबर को आयोजित होने वाली सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा के साथ-साथ भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा उसी तारीख को केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी और तकनीकी अधिकारी के पद के लिए ली जाने वाली परीक्षा के लिए भी उम्मीदवार होने का दावा किया।
प्राधिकारों की ओर से पेश वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि देश भर के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और परीक्षाओं की तारीख में किसी भी तरह के बदलाव से प्रशासनिक अव्यवस्था होगी।
सियासी मियार की रिपोर्ट
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