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निर्यातकों को प्रमाणपत्र जारी करने के लिये चिकित्सा उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद अधिकृत..

निर्यातकों को प्रमाणपत्र जारी करने के लिये चिकित्सा उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद अधिकृत..

नई दिल्ली, 30 जून वाणिज्य मंत्रालय ने बैंडेज (पट्टी) और प्राथमिक उपचार वाले सामान (फर्स्ट-एड बॉक्स) के निर्यातकों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिये नवगठित चकित्सा उपकरण निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएमडी) को अधिकृत किया है।

विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यातकों को नीति के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र की जरूरत होती है। प्रमाणपत्र होने से निर्यातकों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को लेकर लाभ प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। प्रमाणपत्र निर्यात संवर्धन परिषद और जिंस बोर्ड जारी करते हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा कि विदेश व्यापार नीति में पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र जारी करने को लेकर परिषद को शामिल किया गया है। इन वस्तुओं में गर्म पानी की बोतलें, बर्फ की थैलियाँ, दस्ताने, सर्जिकल/चिकित्सा उपयोग के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा वस्त्र, सर्जिकल गाउन और पर्दे, सीरिंज तथा स्टेथोस्कोप भी शामिल हैं।

सियासी मियार की रिपोर्ट