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खाद्य विभाग की दबिश, अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले संस्थानों पर लगाया 42 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना..

खाद्य विभाग की दबिश, अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले संस्थानों पर लगाया 42 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना..

गरियाबंद, 19 जुलाई जिले में अमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अमानक एवं मिथ्याछाप खाद्य सामग्री बेचने पर 7 प्रकरणों में कुल 42 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना खाद्य विक्रेता एवं विनिर्माता पर लगाया है। प्रशासन ने लोगों से यह भी अपील की गई है कि जिले में खाद्य गुणवत्ता से संबंधित शिकायत के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मोबाइल नंबर 9340597097 पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देशन में विगत वर्ष 2023-24 में कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिले से खाद्य पदार्थाे के 46 विधिक नमूना एवं 19 निगरानी नमूना कुल 65 संकलित किए थे। संकलित नमूना को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था। इनमें से कुल 6 नमूनों को अवमानक पाए गए तथा 3 नमूनों को लेबल में त्रुटि होने के कारण मिथ्याछाप घोषित किया गया था। अवमानक एवं मिथ्याद्याप पाए गए खाद्य के प्रकरणों में नियमानुसार जांच पूर्ण कर अपर कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी अरविंद पांडेय ने अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 7 प्रकरणों में आदेश पारित किए गए है। इनमें कुल 42 लाख 10 हजार रुपये की शास्ती अधिरोपित की गई है। इन 7 प्रकरणों में जिले में संचालित खाद्य बिक्री संस्थान एवं जिले के बाहर के विनिर्माता भी शामिल है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गरियाबंद तरुण बिरला ने बताया कि साईं गंगा बेवरेजेज पेंड्रा, ब्लाक फिंगेश्वर का उत्पाद प्रांजल एक्वा पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर अवमानक पाए जाने पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार आनंद स्वीट्स छुरा का गुलाब जामुन अवमानक पाए जाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राज रेस्टोरेंट गरियाबंद का चिकन बिरयानी अवमानक पाए जाने पर 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजीव लोचन स्वीट्स राजिम का मोतीचूर लड्डू अवमानक पाए जाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मधुबन स्वीट्स गरियाबंद का पनीर अवमानक पाए जाने पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जयश्री कार्नर गरियाबंद में पैक्ड आटा अवमानक एवं मिथ्या छाप पाए जाने पर जयश्री कॉर्नर के जीवेश सिन्हा पर 25 हजार रुपए, मनीष लाहोरी नवापारा राजिम पर 25 हजार रुपए एवं विनिर्माता सखी एग्री फूड प्रोडक्ट्स बरोंडा तहसील तिल्दा जिला रायपुर के श्रीचंद कच्छेला पर 13 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार गुरुकृपा प्रोविजन स्टोर्स कौन्दकेरा जिला गरियाबंद में बिकने वाले कमल सूजी उत्पाद मिथ्याछाप पाए जाने पर संचालक अजय बांधे पर 15 हजार रुपए, कमल फूड्स प्रालि राजनांदगांव तथा 4 निदेशकों को मिलाकर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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