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दिल्ली उच्च न्यायालय ने हीरो समूह के चेयरमैन पवन मुंजाल को जारी समन किया रद्द..

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हीरो समूह के चेयरमैन पवन मुंजाल को जारी समन किया रद्द..

नई दिल्ली, 24 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेशी मुद्रा से संबंधित राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दर्ज एक मामले में हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन कांत मुंजाल को जारी समन बुधवार को रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने मुंजाल की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने निचली अदालत के एक जुलाई 2023 के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। आदेश में सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कथित अपराधों के लिए उनके खिलाफ समन जारी किया गया था।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, ‘‘याचिका स्वीकार की जाती है। समन आदेश रद्द किया जाता है।’’ उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष नवंबर में डीआरआई द्वारा मुंजाल के खिलाफ दर्ज विदेशी मुद्रा से संबंधित कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

जुलाई के आदेश के अलावा याचिकाकर्ता ने एसीएमएम के समक्ष लंबित शिकायत को भी रद्द करने का अनुरोध किया था। मुंजाल के वकील ने दलील दी कि अधीनस्थ अदालत का आदेश बिना कोई कारण बताए पारित किया गया था।

सियासी मियार की रीपोर्ट