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पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 14 महीने बाद आर्थर रोड जेल से रिहा..

पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 14 महीने बाद आर्थर रोड जेल से रिहा..

  • नवंबर, 2021 में 100 करोड़ रुपये की कथित वसूली के मामले में किये गए थे गिरफ्तार

मुंबई, । पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बुधवार को 14 महीने बाद आर्थर रोड जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आने पर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार, सांसद सुप्रिया सुले, सांसद प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र राकांपा अध्यक्ष जयंत पाटिल, पूर्व मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, छगन भुजबल सहित राकांपा कार्यकर्ताओं ने देशमुख का जोरदार स्वागत किया।

अनिल देशमुख ने जेल से निकलने के बाद पत्रकारों से कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि उन्हें झूठे आरोप के आधार पर जेल में रखा गया। उन्हें भारतीय संविधान और न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, इसी वजह से बाहर आ सके हैं।

सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि अनिल देशमुख के परिवार ने जो कुछ सहा है, उसे मैंने बहुत करीब से देखा है। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने 109 बार छापेमारी की, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक विश्व रिकॉर्ड है।

दरअसल, मुंबई के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये रंगदारी वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया था। इसी के बाद सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने अनिल देशमुख के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। साथ ही सीबीआई ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस मामले की मनी लॉड्रिंग एंगल से जांच करने का निर्देश दिया था। ईडी के मामले में अनिल देशमुख को पहले ही जमानत मिल गई थी। सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में अनिल देशमुख को 12 दिसंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत पर रोक लगा दी थी। सीबीआई ने 27 दिसंबर को भी हाईकोर्ट में अनिल देशमुख की जमानत पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की मांग को नामंजूर कर दिया। इसके बाद आज कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अनिल देशमुख को आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर आने के बाद भी अनिल देशमुख को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। वे बिना कोर्ट की अनुमति के मुंबई से बाहर नहीं जा सकते। उन्हें मुंबई में निवास के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं है।

सियासी मियार की रिपोर्ट