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अदालत ने पेसो के शीर्ष अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया..

अदालत ने पेसो के शीर्ष अधिकारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया..

नागपुर, 16 मार्च। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) के मुख्य नियंत्रक पुरुषेंद्र कुमार धीर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया लगता है कि वह कथित लाइसेंस घोटाले में शामिल थे।

उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के ने 13 मार्च को उनकी गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका खारिज कर दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में तीन जनवरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी।

प्राथमिकी में पेसो में विस्फोटक के दो उप मुख्य नियंत्रक अशोक कुमार दलेला और विवेक कुमार, एक अन्य व्यक्ति प्रियदर्शन दिनकर देशपांडे और राजस्थान की सुपर शिवशक्ति केमिकल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक देवी सिंह कछवाहा को आरोपी के रूप में नामज़द किया गया है।

जांच के दौरान, सीबीआई को लाइसेंस घोटाले में पुरुषेंद्र कुमार या पी कुमार की भूमिका का संकेत देने वाले सबूत मिले।

जांच अधिकारी ने देशपांडे का बयान दर्ज किया, जिसने लाइसेंस घोटाले में पी कुमार की संलिप्तता का खुलासा किया। देशपांडे ने सीबीआई को बताया कि रिश्वत की राशि का 70 प्रतिशत हिस्सा पी कुमार को, 15 फीसदी हिस्सा दलेला और विवेक कुमार को दिया जाना था और शेष 15 प्रतिशत वह खुद रखता।

सीबीआई ने कहा कि पी कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है और उसने कुमार की जमानत याचिका को खारिज करने का आग्रह किया।

सियासी मियार की रीपोर्ट