इमरान के मुकदमे के दौरान मीडिया को मिली प्रवेश की अनुमति…

इस्लामाबाद, 23 अगस्त। पाकिस्तान में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक अध्यक्ष इमरान खान के हिरासत में लिए जाने के मुकदमे के दौरान मीडिया को प्रवेश की इजातत दे दी है लेकिन साक्षात्कार लेने की अनुमति नही दी है।
न्यायमूर्ति मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश के पास कार्यवाही की निगरानी करने और पत्रकारों द्वारा उत्पन्न किसी भी व्यवधान का प्रबंधन करने का अधिकार है।
न्यायालय पीटीआई संस्थापक के मुकदमे के दौरान पत्रकारों की उन तक पहुंच पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था।
एक पत्रकार ने न्यायालय को सूचित किया कि मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन करने के बावजूद, उन्हें पीटीआई संस्थापकों के मामलों से संबंधित न्यायालय सत्रों को कवर करने की अनुमति नहीं दी गई।
न्यायमूर्ति औरंगजेब के अनुसार, जेल मुकदमे की कार्यवाही को विनियमित करने के लिए जेल प्रशासन नहीं, बल्कि न्यायालय जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को मुकदमे की प्रक्रियाओं को कवर करने की अनुमति न देना खुली अदालत के आदर्शों के विरुद्ध होगा।
उन्होंने अदियाला जेल प्रबंधन को अदालत के आदेश का पालन करने और इस्लामाबाद उच्च न्यायालय पत्रकार संघ द्वारा नामित सात पत्रकारों को जेल मुकदमे को कवर करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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