मेरिकी अदालत ने ट्रम्प प्रशासन के मानविकी अनुदान रद्द करने के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की…

वाशिंगटन, 27 जुलाई। न्यूयॉर्क की एक ज़िला अदालत के न्यायाधीश ने शुक्रवार रात एक प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें लेखक गिल्ड के सदस्यों को राष्ट्रीय मानविकी बंदोबस्ती अनुदानों को सामूहिक रूप से रद्द करने पर रोक लगा दी गई। इस आधार पर कि उनके प्रथम संशोधन अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। न्यूयॉर्क के दक्षिणी ज़िले में अमेरिकी ज़िला न्यायालय की न्यायाधीश कोलीन मैकमोहन ने गिल्ड के सदस्यों को पहले दिए गए अनुदानों को सामूहिक रूप से रद्द करने पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि मामले की योग्यता पर सुनवाई होने तक अनुदानों से जुड़ी किसी भी धनराशि को पुनः देय नहीं किया जाएगा।
अपना फैसला सुनाते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि “प्रतिवादियों ने प्राप्तकर्ताओं के कथित दृष्टिकोण के आधार पर अनुदानों को समाप्त कर दिया, ताकि ऐसे विचारों को विचारों के बाज़ार से बाहर किया जा सके। यह समाप्ति नोटिस में कार्यकारी आदेशों के उद्धरणों से सबसे स्पष्ट है, जिनका उद्देश्य ‘कट्टरपंथी विचारधारा’ और ‘कट्टरपंथी… डीईआई कार्यक्रमों’ का मुकाबला करना और ‘जैविक सत्य’ को आगे बढ़ाना था।” इनमें से एक अनुदान 1970 और 1980 के दशक में कू क्लक्स क्लान के पुनरुत्थान पर एक किताब लिखने वाले एक प्रोफेसर को दिया गया था। मैकमोहन ने लिखा कि “एनईएच सक्रिय अनुदानों की प्रति” नामक एक स्प्रेडशीट पर, सरकार ने इस कार्य को विविधता, समानता और समावेशन के प्रयासों से जुड़ा बताया।
न्यायाधीश ने कहा कि स्प्रेडशीट पर कई अन्य इतिहास परियोजनाओं को भी आंशिक रूप से डीईआई से संबंधित विषयों से उनके संबंध के कारण रद्द कर दिया गया था। मैकमोहन ने कहा, “हमारे अर्धशताब्दी वर्ष के निकट आते ही, यह न्यायालय प्रशासन को एनईएच की प्राथमिकताओं को अमेरिकी इतिहास और असाधारणता पर केंद्रित करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता।” “इस तरह का पुनर्निर्देशन आमतौर पर एजेंसी के विवेकाधिकार का मामला होता है। लेकिन एजेंसी के विवेकाधिकार में प्रथम संशोधन का उल्लंघन करने का विवेकाधिकार शामिल नहीं है। न ही यह सरकार को इतिहास संपादित करने का अधिकार देता है।”
मैकमोहन ने कहा कि कुछ अनुदान प्राप्तकर्ताओं ने केवल इसलिए अनुदान खो दिया क्योंकि उन्हें ये बाइडेन प्रशासन के दौरान मिले थे। गिल्ड ने मई में एनईएच और सरकारी दक्षता विभाग के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पहले ही आवंटित अनुदानों को समाप्त करने के लिए एक सामूहिक मुकदमा दायर किया था। मानविकी समूहों के मुकदमे में कहा गया है कि डीओजीई ने इस वसंत में अपने अनुदान कार्यक्रम को समाप्त करके मानविकी परिषदों के मूल कार्य को “पूरी तरह से ठप” कर दिया। यह मुकदमा मानविकी समूहों और ऐतिहासिक, शोध और पुस्तकालय संघों द्वारा वित्त पोषण में कटौती और संघीय एजेंसियों और संगठनों के विघटन को रोकने के लिए दायर किए गए कई मुकदमों में से एक था। मैकमोहन ने कहा कि उनका निषेधाज्ञा केवल “यथास्थिति बनाए रखने के लिए” तैयार किया गया है, जब तक कि हम यह तय नहीं कर लेते कि वादी अंतिम राहत के हकदार हैं या नहीं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। न्यायाधीश ने अमेरिकन काउंसिल ऑफ लर्न्ड सोसाइटीज़ के अस्थायी निषेधाज्ञा अनुरोध को, साथ ही मुकदमे में उनके कई दावों को भी अस्वीकार कर दिया। उनके मामले में अमेरिकन हिस्टोरिकल एसोसिएशन और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन भी शामिल थे।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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