आरबीआई ने ट्रांसयूनियन सिबिल समेत पांच कंपनियों पर लगाया जुर्माना

मुंबई, 05 सितंबर। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों का उल्लंघन किए जाने के मामले में पांच कंपनियों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी
आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, ट्रांसयूनियन सिबिल पर 26,82,800 रुपये, सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज पर 6,89,600 रुपये, इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज पर 1,19,400 रुपये, सम्मान फिनसर्व पर 4.20 लाख रुपये और हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस पर 6.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि ट्रांसयूनियन सिबिल, सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज और इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेज निर्धारित अवधि के भीतर कुछ पात्र शिकायतकर्ताओं के बैंक खातों में मुआवजे की राशि जमा करने में विफल रहीं। इस उल्लंघन के लिए उनपर जुर्माना लगाया गया।
इसके अलावा, सम्मान फिनसर्व ने अपने कर्जदार की ऋण संबंधी जानकारी सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी) को नहीं दी थी।
आरबीआई ने कहा कि हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस ने सूक्ष्म वित्त ऋणों के मूल्य निर्धारण को लेकर बोर्ड से मंजूर नीति लागू नहीं की थी।
सियासी मियार की रीपोर्ट
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