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आय से अधिक संपत्ति मामले में केरलम के पूर्व पुलिस महानिदेशक टोमिन थाचनकारी दोषी करार

आय से अधिक संपत्ति मामले में केरलम के पूर्व पुलिस महानिदेशक टोमिन थाचनकारी दोषी करार

कोट्टयम (केरलम), कोट्टायम की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) टोमिन जे थाचनकारी को ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी करार दिया।

कोट्टयम की सतर्कता अदालत के न्यायाधीश के वी राजनीश ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत थाचनकारी को दोषी पाया।

अदालत इस मामले में सजा पर फैसला बाद में दिन में सुनाएगी।

अंतिम सुनवाई के दौरान थाचनकारी ने अदालत से सजा सुनाते समय उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर विचार करने का अनुरोध किया।

वहीं, अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि वह जिस पद पर रहे हैं, उसे देखते हुए उनके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के 95 गवाहों और 269 दस्तावेजों की जांच की गई, जबकि बचाव पक्ष के 23 गवाहों से पूछताछ हुई और 55 दस्तावेज पेश किए गए।

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (वीएसीबी) की एर्णाकुलम विशेष शाखा ने थाचनकारी के खिलाफ ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वीएसीबी की जांच में 64.70 लाख रुपये के ऐसे खर्च का पता चला, जिसका थाचनकारी आय के ज्ञात स्रोतों से संबंध नहीं बता सके।

जांच दल ने पाया कि 2003 से 2007 के बीच की अवधि में उन्होंने कथित रूप से अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से 135.80 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित की थी।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सतर्कता लोक अभियोजक अधिवक्ता के के श्रीकांत पेश हुए।

सियासी मियार की रीपोर्ट