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विजय देव को एमसीडी चुनाव के लिए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज…

विजय देव को एमसीडी चुनाव के लिए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज…

नई दिल्ली, 04 अप्रैल । दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय कुमार देव को दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका को उच्च न्यायालय ने सोमवार को खारिज कर दिया। निगम चुनाव के लिए निर्वाचन आयुक्त के रूप में देव की नियुक्ति 21 अप्रैल से प्रभावी होगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने देव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली भाजपा नेता व पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग की ओर से दाखिल याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि जब विजय कुमार देव निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभालेंगे तो वह सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे क्योंकि 20 अप्रैल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उनके अनुरोध को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

भाजपा नेता गर्ग ने विजय कुमार देव की नियुक्ति को अवैध, अनुचित कानून के खिलाफ बताया था। न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने इस बात को लेकर कोई तथ्यात्मक आधार नहीं बताया है कि विजय कुमार देव पदभार संभालने पर निर्वाचन आयुक्त के रूप में स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य नहीं करेंगे। न्यायालय ने कहा है याचिकाकर्ता के दावे को महज इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि देव को नगर निगम चुनाव के लिए निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी करने के दौरान वह दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे, इसलिए निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य नहीं करेंगे।

इससे पहले, दिल्ली सरकार ने विजय कुमार देव को 21 अप्रैल से निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने के अपने फैसले को सही ठहराया था। सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने देव की नियुक्ति का बचाव करते हुए पीठ को बताया कि उनकी नियुक्ति कानून के अनुसार की गई है। मेहरा ने पीठ को बताया कि जब 21 अप्रैल को निर्वाचन आयुक्त के रूप में विजय कुमार देव पदभार संभालेंगे, तब वह सरकारी कर्मचारी के रूप में काम नहीं करेंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया है।

दूसरी तरफ याचिकाकर्ता गर्ग की

ओर से अधिवक्ता शशांक देव सुधी ने पीठ को बताया कि निर्वाचन आयुक्त के रूप में विजय कुमार देव की नियुक्ति कानून की अनदेखी कर की गई है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण सरकारी पद पर एक तटस्थ और गैर-राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए

सियासी मियार की रिपोर्ट