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सुप्रीम कोर्ट केंद्र के जवाब के बाद करेगा रोहिंग्या-बंगलादेशी घुसपैठ संबंधी याचिका पर सुनवाई…

सुप्रीम कोर्ट केंद्र के जवाब के बाद करेगा रोहिंग्या-बंगलादेशी घुसपैठ संबंधी याचिका पर सुनवाई…

नई दिल्ली,। उच्चतम न्यायालय अवैध रोहिंग्या और बंगलादेशी घुसपैठियों का पता लगाने तथा उनके निर्वासन की मांग वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा पेश किए जाने के बाद इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को याचिकाकर्ता वकील एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की गुहार इस टिप्पणी के साथ स्वीकार की कि केंद्र सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा पेश किए जाने के बाद इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा। याचिकाकर्ता ने विशेष उल्लेख के दौरान शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। उपाध्याय ने अदालत को बताया कि एक साल से अधिक समय पहले 27 मार्च, 2021 को नोटिस जारी किया गया था. लेकिन उसके बाद मामले में कोई प्रगति नहीं हुई. अश्विनी उपाध्याय ने दलील देते हुए कहा करोड़ों लोगों के रोज़गार पर घुसपैठियों का कब्ज़ा है. सीजेआई ने मामले में कहा कि केंद्र का जवाब दाखिल होने के बाद मामला सुनवाई के लिए लगाया जाएगा. शुरुआत में सीजेआई उपाध्याय के जल्द सुनवाई करने के आग्रह को मानने के इच्छुक नहीं थे. उन्होंने कहा हर दिन हमें केवल आपके मामले की सुनवाई करनी होती है. फिर यहां निर्वाचित प्रतिनिधि क्यों हैं? किस लिए? सरकार के पास जाइए. वहीं उपाध्याय ने कहा 5 करोड़ रोहिंग्या अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं और आवास योजनाओं सहित नागरिकों के हक वाले लाभ ले रहे हैं. इसी दौरान सीजेआई ने एसजी तुषार मेहता जो किसी अन्य मामले के सिलसिले में अदालत में मौजूद थे. उनसे कहा कि यह मामला क्या है? यदि आप जवाब के साथ तैयार हैं तो हम मामले को सूचीबद्ध करेंगे.

सियासी मीयार की रिपोर्ट