ज्ञानवापी मामले में एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया..

वाराणसी, 17 मई । उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराये जाने के मामले में स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा काे उनके काम से संतुष्ट न होने के कारण पद मुक्त कर दिया।
सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने वीडियोग्राफी सर्वे की रिपोर्ट पेश करने के लिये दो दिन का समय का दिया है। यह सर्वे रिपोर्ट विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह और सहायक एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह अदालत के समक्ष पेश करेंगे।
आज की सुनवाई में सरकारी वकील ने वजूखाने में पानी की उपलब्धता और इसके पास स्थित शौचालय का मार्ग अवरुद्ध होने के संबंध में अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने वजूखाने से पानी हटाने के कारण उसमें मौजूद मछलियों के मरने का खतरा उत्पन्न होने की भी बात कही। उन्होंने अदालत से इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया।
अदालत के समक्ष वादी पक्ष की ओर से परिसर में मौजूद नंदी के सामने का अवरोध हटाने के संबंध में अर्जी दाखिल की गयी। अदालत ने इन मुद्दों पर अपना पक्ष रखने के लिये संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।
सियासी मियार की रिपोर्ट
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