पीटीआई पार्टी के 13 नेताओं की जमानत याचिका की स्वीकार..

इस्लामाबाद, 10 जून। पाकिस्तान में लाहौर स्थित आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान तहरीक -ए -इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की 25 मई की यात्रा के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पार्टी के 13 नेताओं की अंतरिम जमानत याचिका शुक्रवार को स्वीकार कर ली। एटीसी की ओर से पहले पीटीआई नेताओं के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किये गये थे इन नेताओं में हम्माद अजहर, मुराद रास ज़ुबैर नियाजी, मेहमुदर रशीद, एजाज़ चौधरी, अस्लम इकबाल और अन्य शामिल थे। बाद में इन नेताओं ने अदालत के समक्ष हाजिर होकर अंतरिम जमानत दिये जाने की गुहार लगायी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया और हर एक याचिकाकर्ता को जमानत के लिए एक लाख का मुचलका भरने को कहा। पूर्व ऊर्जा मंत्री हम्माद अजहर नेअदालत के बाहर पत्रकारों से कहा, “यह निकम्मी सरकार उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कराने का प्रयास कर रही है जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह और मरयम नवाज इस देश को एक पुलिस फांसीवादी देश बनाना चाहते हैं ताकि सत्ता और पैसे के लिए उनके नशे पर कोई उंगली न उठाये।” उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर कानून और संविधान ने आज अपनी आवाज नहीं उठायी तो यह देश एक पुलिस फांसीवादी देश बन जायेगा। पीटीआई की इस रैली में दंगा करने के आरोप में पार्टी अध्यक्ष इमरान खान के साथ -साथ उपाध्यक्ष महमूद कुरैशी, महासचि असद उमर, इमरान इस्माइल और दूसरे लोगों के खिलाफ में मामले दर्ज किये गये थे। इसी मामले में श्री खान, असद उमर और कुछ अन्य नेताओं को जमानत पहले ही दी जा चुकी है।
सियासी मीयर की रिपोर्ट
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