न्यायालय ने केंद्रपाड़ा नगर निकाय पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश पर रोक लगाई..

नई दिल्ली, । उच्चतम न्यायालय ने गोबारी नदी में गंदे पानी के बहाव को नियंत्रित करने में विफल रहने पर ओडिशा के केंद्रपाड़ा नगरपालिका पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने याचिका पर केंद्र, ओडिशा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
पीठ ने कहा, ‘नोटिस जारी करें। सुनवाई की अगली तारीख तक राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी क्षेत्र पीठ, कोलकाता द्वारा पारित 13 जुलाई, 2022 के आदेश पर रोक रहेगी।’
शीर्ष अदालत ने मामले को फरवरी, 2023 के तीसरे सप्ताह तक के लिए टाल दिया।
उच्चतम न्यायालय एनजीटी के 13 जुलाई के आदेश के खिलाफ केंद्रपाड़ा नगरपालिका द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें नगर निकाय के कार्यकारी अधिकारी को 24 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।
सियासी मियार की रिपोर्ट
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