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कुछ प्रकार के जड़ाऊ स्वर्ण आभूषणों पर आयात प्रतिबंध एसईजेड इकाइयों पर लागू नहीं: डीजीएफटी..

कुछ प्रकार के जड़ाऊ स्वर्ण आभूषणों पर आयात प्रतिबंध एसईजेड इकाइयों पर लागू नहीं: डीजीएफटी..

नई दिल्ली, 20 जून। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ प्रकार के जड़ाऊ स्वर्ण आभूषणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का उसका निर्णय विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में स्थित इकाइयों पर लागू नहीं होगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 11 जून को एक अधिसूचना के माध्यम से इंडोनेशिया और तंजानिया जैसे देशों से इन वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए प्रतिबंध लगाए थे।

डीजीएफटी ने एक नीति परिपत्र में कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों (मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्रों के अलावा) द्वारा किए गए आयात इस अधिसूचना के दायरे से बाहर हैं।”

डीजीएफटी ने कहा है कि उसे एसईजेड इकाइयों से ज्ञापन मिले हैं, जिनमें इस अधिसूचना के कारण उनके समक्ष आ रही समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है।

प्रतिबंधित श्रेणी के सामान के लिए सरकार से लाइसेंस/अनुमति की जरूरत होती है।

एसईजेड प्रमुख निर्यात केंद्र हैं, जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में देश के कुल निर्यात में एक तिहाई से अधिक का योगदान दिया। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें व्यापार और सीमा शुल्क के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है। इन क्षेत्रों के बाहर घरेलू बाजार में शुल्क मुक्त बिक्री पर प्रतिबंध है।

वित्त वर्ष 2023-24 में इन क्षेत्रों से निर्यात चार प्रतिशत से अधिक बढ़कर 163.69 अरब डॉलर हो गया।

सरकार ने ऐसे 423 क्षेत्रों को मंजूरी दी है, जिनमें से 280 इस साल 31 मार्च तक चालू हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2023 तक इन जोन में 5,711 इकाइयां स्वीकृत हैं।

सियासी मियार की रीपोर्ट