दोषसिद्धि पर स्टे के लिए आजम खां की अर्जी खारिज, उपचुनाव के लिए रास्ता साफ..

रामपुर, । नफरती भाषण देने के मामले में निजली अदालत के फैसले पर स्टे के लिए आजम खां की अर्जी रामपुर की सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की सेशन कोर्ट को आज ही आजम खां की दोषसिद्धि के अपील के स्टे प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करने और फैसला देने के आदेश दिए थे।इस संबंध में कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब रामपुर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एमपी एमएलए सेशन कोर्ट (न्यायाधीश आलोक दुबे की कोर्ट में) आज़म खां के मामले पर सेशन कोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। आज़म खां की तरफ से पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्लाह बहस की। उन्होंने पूर्व में दिए गए फैसले का हवाला दिया।
सपा नेता आजम खां को 27 अक्तूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने नफरती भाषण देने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। कोर्ट से तीन साल की सजा मिलने के बाद अगले दिन 28 अक्तूबर को उनकी विधायकी रद्द कर दी और रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया।
इसके बाद चुनाव आयोग ने पांच नवंबर को रामपुर विधानसभा सीट पर उप चुनाव कराने का एलान कर दिया था। उपचुनाव के लिए गजट अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होनी थी। उप चुनाव के नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य भी 10 नवंबर से शुरू होना था। इस बीच सपा नेता आजम खां ने सात नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर दाखिल की थी।
उन्होंने सरकार की मंशा और चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में सुनवाई हुई। सपा नेता आजम खां ने बुधवार को ही सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की।
नफरती भाषण के मुकदमे में कब क्या हुआ
-07 अप्रैल 2019 को आजम खां ने मिलक के खाता नगरिया में जनसभा को किया था संबोधित।
-09 अप्रैल 2019 को मिलक कोतवाली में दर्ज हुआ आजम खां के खिलाफ मुकदमा।
-17 मार्च 2020 पुलिस ने मुकदमे की विवेचना के बाद कोर्ट में दाखिल किया आरोप पत्र।
-17 मार्च 2020 को कोर्ट ने लिया मामले में संज्ञान।
-12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने आजम खां पर किया आरोप तय।
-01 अक्तूबर 2022 को आजम खां ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से दर्ज कराए थे अपने बयान।
15 अक्तूबर 2022 को अभियोजन की बहस पूरी।
21 अक्तूबर 2022 को बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की बहस पूरी।
27 अक्तूबर 2022 को कोर्ट ने आजम खां को तीन माह की कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सुनाई सजा।
28-अक्तूबर 2022 को विधानसभा सचिवालय की ओर से आजम खां की सदस्य रद्द कर दी गई।
05 नवंबर 2022 को चुनाव आयोग ने रामपुर विधानसभा सीट पर उप चुनाव कराने का एलान किया
07 नवंबर 2022 को आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की
09 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आजम की दोषसिद्धि पर स्टे के मुद्दे पर सुनवाई का आदेश रामपुर की सेशन कोर्ट को दिया।
10 नवंबर 2022 को सेशन कोर्ट ने आजम खां की याचिका खारिज करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।
दीदार ए हिन्द की रिपोर्ट
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