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डोडा, श्रीनगर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश…

डोडा, श्रीनगर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों, बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश…

जम्मू/श्रीनगर,। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर और डोडा जिले में राष्ट्रविरोधी और विध्वंसक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पूजा स्थलों व बाजार संघों को 14 दिनों की अवधि के भीतर क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे लगाने का निर्देश दिया है।

डोडा के जिलाधिकारी विकास शर्मा और श्रीनगर के उपायुक्त एजाज असद ने मंगलवार को ये आदेश जारी किए जो 60 दिनों तक लागू रहेंगे, हालांकि इन्हें इससे पहले संशोधित किया जा सकता है या अवधि को बढ़ाया जा सकता है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अपने आदेश में असद ने व्यापारियों से कहा कि सीसीटीवी पर कोई संदिग्ध गतिविधि देखे जाने की स्थिति में नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें।

डोडा जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि कैमरे इस तरह से लगाए जाएं कि यह संस्थानों और मंदिरों के प्रवेश और निकास बिंदुओं के पहुंच क्षेत्रों तथा पार्किंग स्थल के प्रवेश और निकास बिंदुओं को 40 मीटर की दूरी तक कवर करें।

जिलाधिकारी की ओर से मंगलवार को जारी आदेश के मुताबिक हाल के समय में देशद्रोही और विध्वंसक तत्वों द्वारा निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर हमला किए जाने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इसके मद्देनजर मौजूदा खतरे को देखते हुए लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपयुक्त तकनीकों के उपयोग सहित कई उपायों की आवश्यकता है।

जिलाधिकारी विकास शर्मा ने कहा कि अपराधियों, असामाजिक और राष्ट्रविरोधी तत्वों को अपराध करने से रोकने के लिए यह आदेश जारी किया गया है।

सियासी मीयार की रिपोर्ट