Saturday , September 21 2024

जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम मामले में सुनवाई स्थगित…

जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम मामले में सुनवाई स्थगित…

नई दिल्ली,। जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायालय ने कहा कि हम इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे।

याचिका में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021 के तहत उपराज्यपाल को ‘दिल्ली की सरकार घोषित करके व्यापक अधिकार दिए जाने को चुनौती दी गई है। इस कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि दिल्ली सरकार के मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले, उपराज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट सभी मामलों पर उनकी राय ली जाएगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी आठ अप्रैल को सुनवाई के लिए मामला सूचीबद्ध है। पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए याचिका पर सुनवाई 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। उच्च न्यायालय में अधिवक्ता विश्वनाथ अग्रवाल और श्रीकांत प्रसाद ने जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम, 2021 को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि जीएनसीटीडी संशोधन अधिनियम-2021 दिल्ली सरकार बनाम बनाम केंद्र सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले के विपरीत है। याचिका में इसे केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए ‘रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सिस्टम के सिद्धांत के विपरीत बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 239एए सिर्फ भूमि, पुलिस और सेवाओं के मामलों में दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिकार देता है।

सियासी मीयार की रिपोर्ट