राउत की न्यायिक हिरासत 21 अक्तूबर तक बढ़ी..
- धनशोधन मामले में अदालत में मंगलवार को पेश किया

मुंबई, । मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह कथित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत याचिका पर 21 अक्तूबर को सुनवाई जारी रखेगी। विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि भी 21 अक्तूबर तक बढ़ा दी।
अदालत में राउत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता एकनाथ खडसे से मिले, जो ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वहां पहुंचे थे। दोनों नेताओं ने संक्षिप्त बात की और इस दौरान राउत को खडसे को यह कहते हुए सुना गया कि वह जल्द ही जेल से बाहर होंगे। राउत के खिलाफ ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं और उनकी पत्नी व सहयोगियों से जुड़े वित्तीय लेनदेन से संबंधित है।
आरोपों पर भरोसा नहीं किया जा सकता
राउत के वकील अशोक मुंदरगी ने मंगलवार को अपनी दलीलें पूरी कीं। इस दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि ईडी द्वारा राउत के खिलाफ लगाए गए आरोप अविश्वसनीय हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कथित लेनदेन साल 2008 से 2012 तक के हैं। एक दशक हो गया है और आरोप केवल 3.85 करोड़ रुपये का है। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने मुंदरगी द्वारा दी गई कुछ नई दलील का विरोध करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। अदालत ने सहमति जताते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 अक्तूबर तय कर दी।
जुलाई में गिरफ्तार किया था
ईडी ने राउत को पात्रा चॉल पुनर्विकास परियोजना के संबंध में धनशोधन के आरोप में इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया था। उपनगरी क्षेत्र गोरेगांव में 47 एकड़ में फैली पात्रा चॉल को सिद्धार्थ नगर के नाम से भी जाना जाता है और उसमें 672 किरायेदार परिवार हैं।
सियासी मीयार की रिपोर्ट
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