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न्यायालय ने ज्ञानवापी मामला उच्च न्यायालय की दूसरी अदालत में भेजने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की…

न्यायालय ने ज्ञानवापी मामला उच्च न्यायालय की दूसरी अदालत में भेजने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की…

नई दिल्ली, 03 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (एआईएमसी) की वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें ज्ञानवापी मामले की 2021 से सुनवाई कर रही एकल न्यायाधीश की पीठ से मामला वापस लेने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक फैसले को चुनौती दी गई थी।

एकल-न्यायाधीश की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद वाली जगह पर एक मंदिर बहाल करने का अनुरोध करने वाले वाद के सुनवाई योग्य होने को चुनौती दी गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी की दलीलें सुनने के बाद कहा, ”मामला खारिज किया” जाता है।

पीठ ने कहा, ”हमें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए…उच्च न्यायालयों में यह एक बहुत ही मानक प्रथा है। यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दायरे में होना चाहिए।”

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एकल न्यायाधीश पीठ से मामले को वापस लिए जाने और इसे किसी अन्य पीठ को सौंपे जाने को चुनौती दी थी।

प्रधान न्यायाधीश ने याचिका खारिज करने से पहले मामले को स्थानांतरित करने के कारणों का अवलोकन किया और कहा कि वह इसे खुली अदालत में नहीं पढ़ना चाहते।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर को एआईएमसी की याचिका पर सुनवाई आठ नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने कहा था कि उसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण ”पूरा” कर लिया है, लेकिन रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए उसे और समय चाहिए। इसके बाद दो नंवबर को वाराणसी की एक अदालत ने एएसआई को 17 नवंबर तक का समय दिया था।

एएसआई को पहले छह नवंबर तक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपनी थी।

निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की

हैदराबाद, 03 नवंबर (वेब वार्ता)। भारत निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी और इसे तेलंगाना राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार, चुनाव के लिए नामांकन दायर करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी और 10 नवंबर तक इन्हें हर कार्यदिवस पर पूर्वाह्न 11 बजे से दिन में तीन बजे तक स्वीकार किया जाएगा।

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, उम्मीदवारों द्वारा दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 13 नवंबर को की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है।

नामांकन दाखिल करते समय निर्वाचन अधिकारी (आरओ) के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि के भीतर उम्मीदवार के काफिले में केवल तीन वाहनों को जाने की अनुमति है, जबकि आरओ के कमरे के अंदर, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार सहित केवल पांच व्यक्तियों को जाने की अनुमति है।

नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को फॉर्म-26 में अपने आपराधिक इतिहास, संपत्ति, देनदारियों और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी की घोषणा करते हुए एक हलफनामा दाखिल करना होगा।

तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक होगा, जबकि कुछ स्थानों पर यह शाम चार बजे समाप्त होगा।

वोटों की गिनती तीन दिसंबर को होगी।

सियासी मियार की रिपोर्ट