Monday , September 23 2024

ओडिशा ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल प्रतिबंधित करने के लिए एस्मा लगाया..

ओडिशा ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल प्रतिबंधित करने के लिए एस्मा लगाया..

भुवनेश्वर, 07 दिसंबर ओडिशा सरकार ने उड़ीसा अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर नर्स, फार्मासिस्ट, तकनीशियनों, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगा दी है, ताकि सुचारू चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को कहा कि एस्मा लागू करने और हड़ताल पर रोक लगाने का आदेश छह दिसंबर से अगले छह महीने तक लागू रहेगा।

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, ”जरूरतमंदों को सुचारू स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य में चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों (संविदा कर्मचारियों सहित) की हड़ताल पर ओडिशा सरकार ने रोक लगा दी है।”

गृह (विशेष अनुभाग) विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया, ”सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में चिकित्सा सेवाओं से जुड़े संविदा कर्मचारियों सहित नर्स, फार्मासिस्ट, पैरामेडिक्स, तकनीशियनों और अन्य तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाना आवश्यक है। इसमें सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त अन्य स्वायत्त स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं।

सियासी मियार की रपोर्ट